ITR रिफंड में हो रही देरी? जानें कितने दिन में मिलेगा पैसा और कैसे करें स्टेटस चेक

Picture of By: Sandhya Samachar Team

By: Sandhya Samachar Team

Share

ITR रिफंड में हो रही देरी? जानें कितने दिन में मिलेगा पैसा और कैसे करें स्टेटस चेक

ITR Refund Update 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी। समय पर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स अब अपने रिफंड (Tax Refund) का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, कई बार रिफंड आने में देरी हो जाती है। आइए जानते हैं कि रिफंड क्यों देर से मिलता है, कितने दिन में आपके खाते में पैसा आएगा और उसका स्टेटस कैसे चेक करें।

ITR रिफंड कब मिलता है?

रिफंड की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आपका ITR ई-वेरिफाई (e-Verify) हो जाता है। आमतौर पर 2 से 5 हफ्तों के भीतर पैसा सीधे बैंक खाते में जमा हो जाता है। साधारण मामलों में टैक्स रिफंड 7 दिन के अंदर भी मिल सकता है। बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या ज्यादा डिडक्शन वाले मामलों में अतिरिक्त जांच होती है, जिससे 2 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है।

रिफंड में देरी के सामान्य कारण

रिफंड लेट होने के पीछे ये वजहें हो सकती हैं:

  • बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड न होना।
  • बैंक अकाउंट में नाम और पैन कार्ड के नाम में अंतर।
  • गलत या इनवैलिड IFSC कोड।
  • ITR में दिया गया अकाउंट बंद होना।
  • पैन और आधार का लिंक न होना।
  • ITR में गड़बड़ी या mismatch (AIS, TIS और Form 26AS से डेटा न मिलना)।

ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर तय समय तक रिफंड नहीं आता है, तो आप आसानी से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।

Also Read

1. www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें।

2. अपना PAN और पासवर्ड डालें (ध्यान रखें PAN-आधार लिंक होना चाहिए)।

3. टॉप मेन्यू से “Services” Know Your Refund Status पर क्लिक करें।

4. अब e-File  Income Tax Returns  View Filed Returns चुनें।

5. यहां आपके चुने हुए असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस दिखाई देगा।

निचोड़

अगर आपका ITR ई-वेरिफाई हो चुका है और सभी डिटेल्स सही हैं, तो आमतौर पर 2 से 5 हफ्तों के भीतर आपका टैक्स रिफंड बैंक खाते में आ जाता है। अगर रिफंड में देरी हो रही है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन, पैन-आधार लिंकिंग और ITR पोर्टल पर स्टेटस चेक करना न भूलें।

Top Stories
Related Post