अभिनेत्री के पक्ष मे अहम आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहाना है कि किसी भी तरह से उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, फोटो या पर्सनालिटी से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
ऐश्वर्या की पहचान का गलत इस्तेमाल पर रोक
जस्टिस तेजस कारिया ने कई कंपनियों और व्यक्तियों को रोकते हुए कहा कि इस तरह का गलत इस्तेमाल न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई संस्था या व्यक्ति ऐश्वर्या राय बच्चन की पहचान का गलत इस्तेमाल करता है तो इससे लोगों में यह भ्रम पैदा होगा कि वह उस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी हैं। यह उनके नाम और शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाला होगा।
पर्सनालिटी राइट्स को लेकर एक बड़ा कदम
कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी इंसान की पहचान और इज्जत उसके ज़िंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ऐसे में बिना इजाजत उनका इस्तेमाल करना उनके जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। यह आदेश पर्सनालिटी राइट्स को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सेलिब्रिटीज अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल की शिकायतें करते रहे हैं।