ग्वालियर। जिन ग्राहकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से वाहन ऋण लिये गये थे और उनके द्वारा बैंक को समय पर ऋण चुकता नहीं किया गया तब बैंक द्वारा कार्रवाई कर उनके वाहनों को जब्त किया गया स्टेट बैंक के अधिकारी द्वारा बताया गया कि ऋण ना चुकाने वाले ग्राहकों के विरुद्ध पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के सेक्शन 25 एवं नेगोशिएबल इंटरमेंट एक्ट के सेक्शन 138 की कार्यवाही करते हुए कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट भी जारी किये गए हैं। यदि बैंक द्वारा दी गई अवधि में ऋणकर्ता बैंक का ऋण नहीं चुकाता है तो बैंक द्वारा उनके जब्त वाहनो की नीलामी कर उनसे वसूली की जाएगी।
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण ना चुकाने पर वाहन किये गये जब्त
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