अगर आपका पैन और आधार कार्ड 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सीबीडीटी के नियमों के मुताबिक लिंक न होने पर आईटीआर फाइलिंग, टैक्स रिफंड, सैलरी क्रेडिट, म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग और लोन की केवाईसी प्रभावित होगी। समय पर लिंक करने पर ₹1000 की पेनल्टी से बचा जा सकता है। तुरंत इनकम टैक्स पोर्टल पर स्टेटस चेक करें।
31 दिसंबर 2025, वो आखिरी तारीख जब आप फ्री में अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अगर इस डेडलाइन तक आपका आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं होता, तो 1 जनवरी 2025 से आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। बता दें, सीबीडीटी के नियमों के मुताबिक जिन टैक्सपेयर्स का पैन और आधार कार्ड एनरोल आईडी के आधार पर जारी हुआ था, उन्हें पैन और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है।
लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा?
अगर आप इसे लिंक नहीं करते, तो आपके कई जरूरी काम नहीं बन पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका टैक्स रिफंड भी अटक सकता है। और इसके अलावा, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर ट्रेडिंग या फिर आपकी सैलरी क्रेडिट भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, बैंक लोन या निवेश में आपकी केवाईसी फेल हो सकती है। यही नहीं, इसके चलते आपका टीडीएस और टीसीएस ज्यादा कट सकता है, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ सकता है।
पेन और आधार कार्ड लिंक करने का प्रोसेस
आइए अब आपको बताते हैं कि आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कैसे करना है। सबसे पहले आप इनकम टैक्स, ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आप लिंक आधार का ऑप्शन चुनें। फिर आपको पैन और आधार कार्ड नंबर पुट करना है। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को वेरीफाई करना है। अगर लेट फीस लागू है तो आपको ई-पे टैक्स के जरिए एक हज़ार का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप इसे 31 दिसंबर के पहले पहले कर लेते हैं तो आपका यह पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर आप लेट हैं तो पेमेंट किए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पेमेंट को करने के बाद ही आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होगा।
पैन आधार से लिंक है या नहीं?
लोगों के जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि मेरा पैन आधार से लिंक है या नहीं, यह मुझे कैसे पता लगेगा? अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है तो हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे पता करना है कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। आप इसे एक मिनट से भी कम समय में जान सकते हैं। इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर डालना है। जब आप इसे वैलिडेट करेंगे तो स्क्रीन पर ही आपको आपका स्टेटस दिख जाएगा।
यह मैसेज आपको तीन तरह से दिख सकता है।
1. लिंक यानी कि आपका पैन और आधार पहले से ही लिंक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
2. नॉट लिंक यानी कि अब आपको लिंक करना जरूरी है और
3. पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक होने का प्रोसेस जारी है। कुछ दिनों बाद आप पोर्टल स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि अगर आपने 31 दिसंबर से पहले अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो आपको एक हज़ार रुपए की पेनल्टी देनी होगी और पेनल्टी भरने के बाद ही आपका पैन दोबारा एक्टिव हो सकेगा। इसीलिए तुरंत चेक करें कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं और अगर वह लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर से पहले ही इसे लिंक करा लें।
आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। चूंकि बहुत से लोग आखिरी समय का इंतजार करते हैं तो हो सकता है कि आखिरी दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो और इसी के चलते आपको ज्यादा समय लगे और दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़े।