ग्वालियर में तिघरा से पुरानी छावनी तक अवैध कॉलोनी बनाने वाले पर कड़ा एक्शन

ग्वालियर में तिघरा से पुरानी छावनी तक अवैध कॉलोनी बनाने वाले पर कड़ा एक्शन

ग्वालियर |  ग्वालियर में बिना अनुमति प्लाटिंग कर रहे लोगों पर प्रशासन ने मैं बड़ी कार्यवाही की है देर रात इस मामले मे बिना अनुमति प्लाटिंग करने पर तीन कॉलोनाईजरों के खिलाफ पुलिस मे एफआईंआर दर्ज की गई। इस मामले में पुरानी छावनी थाने में दो और तिघरा में एक एफआईआर दर्ज की गई है।  

जानें मामला 

दरअसल कलेक्टर रुचिका चौहान ने बीते दिनों हुई बैठक मे अफसरों क़ो इस सम्बन्ध मे कड़े निर्देश दिए थे. जिसपर तिघरा क्षेत्र के कुलैथ में अवैध कॉलोनी विकसित करने के आरोप में बेताल सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। बेताल ने कॉलोनी विकास की अनुमति, कॉलोनाइजर पंजीयन और नगर तथा ग्राम निवेश से लेआउट स्वीकृति के बिना भूखंड काटकर लोगो क़ो बेचा । 


प्रशास के द्वारा की गई कार्यवाही 

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) के उल्लंघन के पर्याप्त आधार मिले हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायत नियम 2014 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वहीं पुरानी छावनी के ग्राम सुसैरा में अवैध कॉलोनी विकसित करने के भामले में पुलिस ने बिल्डर धर्मेंद्र सिंह बघेल पर केस दर्ज किया है।  इसी तरह पुरानी छावनी के जिगसोली गांव, तहसील कुलैथ में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में सुरेंद्र राठौर पर प्रकरण दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पटवारियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर जांच के बाद की गई है।

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