ग्वालियर NDPS कोर्ट का सख्त रुख, डोडाचूरा तस्करी में दो दोषी बरी

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ग्वालियर NDPS कोर्ट का सख्त रुख, डोडाचूरा तस्करी में दो दोषी बरी

ग्वालियर के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने 1900 किलो डोडाचूरा तस्करी के चर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए मंदसौर के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे प्रहलाद पोरवाल के बेटे विवेक पोरवाल ओर मुरैना के संदीप तोमर 14-14 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। 

पूरा मामल जाने 

मामला साल 2022 में मोहना थाना क्षेत्र में पकड़े गए ट्रक से भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिलने से जुड़ा है। दरअसल ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली थी। जिसके बाद मोहना थाना पुलिस ने एबी रोड स्थित चराई मौजा के पास घेराबंदी कर ट्रक क्रमांक आरजे-11-जीए-8340 को रोका। तलाशी में ट्रक से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया। जांच के दौरान ट्रक में भूसी के नीचे छिपाकर रखी गई 76 बोरियों से कुल 1900 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ। प्रत्येक बोरी में करीब 25 किलोग्राम सामग्री थी। 

पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ब्रजेश सिंह सिकरवार, विवेक पोरवाल, हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को आरोपी बनाया। इन पर तस्करी की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद विवेक पोरवाल और संदीप सिंह तोमर को दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड सुनाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई को विश्वसनीय माना है।

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