मोदी सरनेम मानहानि वाले केस में मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा अभी आप पर 10 केस लंबित हैं
सूरत, एजेंसी। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कारण, मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। सरनेम वाले मामले में राहुल को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके कारण उनकी संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई।
हाईकोर्ट बोला ट्रायल कोर्ट का आदेश सही
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश सही है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राहुल के इस आवेदन को माना नहीं जा सकता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।
सजा मिलने पर चली सांसदी
राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने मानहानी मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई थी।
कोर्ट ने नहीं दी थी अंतरिम राहत
मई में भी कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।
मोदी बोले-अब ध्यान रखें राहुल
भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आदेश के बाद कहा कि हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं। जब उनसे कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी का इस तरह की टिप्पणी करने का इतिहास रहा है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए। अब उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
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