आज GST 2.0 लागू होने से कार-बाइक्स, घरेलू सामान से लेकर हर एक-एक चीज़ सस्ते दाम में हो गयी है जानिए

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आज GST 2.0 लागू होने से कार-बाइक्स, घरेलू सामान से लेकर हर एक-एक चीज़ सस्ते दम में हो गयी है जानिए

पूरे देश भर में आज से जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं।  घर में रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किराना सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स से लेकर टीवी-एसी और कार-बाइक्स तक तमाम चीजों के रेट में भी बदलाव हो गए है और ये इनके दम सस्ते हो गए हैं। वहीं कुछ लक्ज़री और  हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़यों गया है  जिससे ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। चालिए आप को बताते है किन किन चीजों की GST के बाद कितनी कमी और महंगी देखने को मिल रही है?

सरकार द्वारा GST में बदलाव करते हुए इसके नए टैक्स और कईों में ‘0’ जीएसटी को जरूरी वस्तुओं और व्यापक बाजार के उत्पादों को अधिक किफायती कम दम में किया गया है। भारत में आम आदमीयों को बड़ी राहत मिलेगी उनके परिवार को कम दम में  किराने के बिल, डेयरी और उपकरणों मिलेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ही खाद्य तेल, पैकेज्ड आटा और साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी संशोधित दरों के तहत सस्ती हो गईं हैं। वही कई आइटम्स पर जीएसटी फ्री भी कर दि गई है। 

इन आइटम्स पर ‘0’ जीएसटी 

प्रमुख तौर पर फूड प्रोडक्ट शामिल हैं जिन जिस पर अब जीरो जीएसटी लगेगा। 5% से 18% तक के जीएसटी  स्लैब में आने वाले कई प्रोडक्ट को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। दवाएं और हेल्थ-लाइफ पॉलिसी पर जीएसटी खत्म करते हुए सरकार ने बड़ी  राहत दी है। जहां कई दवाओं पर 12 फीसदी जीएसटी को खत्म करते हुए इसे जीरो किया गया है,इनमें कैंसर की दवाइयां , इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पूरी तरह से जीएसटी मुक्त किया गया है। इसके अलावा तमाम जरूरत की चीजों को  5% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है।जिसमें फूड आइटम्‍स,कंज्‍यूमर और डोमेस्टिक आइटम्स,  इलेक्ट्रॉनिक सामान टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और ऐसे काई पे टैक्स घटाया गया है। चालिए जानते है इनमें कोन कोन से प्रोडक्ट शामिल हैं।

फूड आइटम्‍स : टैक्स घटा कर 5% कर दिया है।

  • वनस्पति वसा/तेल 12% से 5% 
  • मोम, वनस्पति मोम 18% से 5%
  • मांस, मछली, फूड प्रोडक्‍ट्स 12% से 5% 
  • मक्खन-घी 12% से 5% 
  • चीनी, उबली हुई मिठाइयां 12%-18% से 5% 
  • पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट 12%-18% से 5%  

कंज्‍यूमर और डोमेस्टिक आइटम्स 

  • हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5%
  • टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5%
  • टूथब्रश, डेंटल .  फ्लॉस 18% से 5%
  • शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5%
  • सिलाई मशीनें और पुर्जे 12% से 5%
  • कपास/जूट से बने हैंड बैग 12% से 5% 

इलेक्ट्रॉनिक सामान

  • एयर कंडीशनर (AC) 28% से 18%
  • बर्तन धोने की मशीनें 28% से 18%
  • टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28% से 18% 

कार-बाइक पर भी टैक्‍स कम किया गया है। 

  • टायर 28% से 18%
  • मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्‍हीकल) 28% से 18% 
  • रोइंग बोट/डोंगी 28% से 18%
  • साइकिलें और गैर-मोटर तिपहिया वाहन 12% से 5% 

टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स 

  • सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर 12% और 18% से 5%
  • परिधान, रेडि‍मेड, ₹2,500 से अधिक नहीं पर 12% से 5% की जीएसटी रहेगी
  • वहीं, परिधान, रेडि‍मेड, ₹2,500 से अधिक पर 12% से 18%

किन चीजों पर महंगी होगी जीएसटी

22 सितंबर से कई चीजें सस्ती हो गई है, वहीं तो कई सामान पर सरकार ने झटका दे दिया है। उनमें बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें और ऑटो सेक्टर से 350cc मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जिनपर 28% जीएसटी की बदले 40% का टैक्स लगाया गया है। हानिकारक वस्तुएं जैसे सिगार, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है और वही कैसीनो क्लब में भी वही 40% किया गया है।

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सरकार ने क्रिकेट प्रेमियों (खासकर IPL प्रेमियों) को बुहत बड़ा झटका दिया ह। आईपीएल मैच देखना महंगा कर दिया गया है और इसके टिकटों पर पहले से लागू 28 फीसदी जीएसटी की बदले इसे 40 फीसदी के जीएसटी स्लैब में शामिल कर दिया गया है। वहीं कोयला, लिग्नाइट भी  40 फीसदी के जीएसटी स्लैब में शामिल है।

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