एलन मस्क की कंपनी पर सख्ती, अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट हटाने का नोटिस 

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एलन मस्क की कंपनी पर सख्ती, अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट हटाने का नोटिस 

सरकार  ने अमेरिकी उद्योगपति  एलन मस्क  के स्वामित्व  वाले सोशल  मीडिया मंच ‘एक्स’ को कड़ा नोटिस जारी करते हुए मंच से सभी एआई जनित अश्लील एवं गैरकानूनी सामग्रियों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि खासकर एक्स के कृत्रिम मेधा (ए आई) ऐप ग्रोक के जरिए तैयार की गई सामग्री को तत्काल हटाना होगा। ऐसा नहीं करने पर  सोशल  मीडिया कंपनी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस मे क्या कहा ?

मंत्रालय ने भारत में एक्स के अनुपालन अधिकारी को भेजे नोटिस में कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत निर्धारित वैधानिक जांच पड़ताल  दायित्वों का पालन न करने का आरोप है। आदेश  के मुताबिक एक्स को निर्देश दिया जाता है कि वह लागू कानूनों का उल्लंघन  कर पहले से तैयार  या प्रसारित की गई सभी सामग्री को बिना किसी देरी के हटाए या उनकी पहुंच को निष्क्रिय  करे। यह कार्रवाई आईटी नियम  2021 में निर्धारित  समय सीमा के भीतर  सख्ती से सुनिश्चित  की जाए, ताकि साक्ष्यों के साथ  किसी भी तरह से छेड़छाड़ न हो। मंत्रालय ने एक्स से तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने और की गई  कार्रवाई की रिपोर्ट  देने के लिए भी कहा है।

नोटिस में खासकर ग्रोक के दुरुपयोग से तैयार  अश्लील, नग्न,  आपत्तिजनक एवं यौन गतिविधियों को स्पष्ट  रूप से दर्शाने वाली सामग्री के होस्टिंग, निर्माण, प्रकाशन, प्रसारण, साझा करने या अपलोड  करने पर लगाम  लगाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है।

मंत्रालय ने दी चेतावनी

मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्धारित  वैधानिक  प्रावधानों का पालन  न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसा होने पर मंच,  उसके जिम्मेदार अधिकारियों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के सख्त  कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी नियमों, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अन्य लागू कानूनों के तहत की जाएगी।

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