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दिल्ली में पटाखों पर बैन बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का रोक हटाने से फिलहाल साफ इनकार

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भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, दिल्ली की ‘आप’ सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री, उत्पादन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोकFirecrackers Ban In Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार द्वारा पटाखों पर लगाई गई रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस संबंध में आदेश पारित किया जाएगा। बता दें कि, दिवाली की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसने त्योहारी सीजन के दौरान प्रदूषण के संबंध में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए विशेष आदेश जारी किए थे, और यह आदेश बहुत स्पष्ट हैं।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, दिल्ली की ‘आप’ सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री, उत्पादन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जायज पटाखों की बिक्री, खरीद और फोड़ने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके साथ ही, तिवारी ने सभी राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वे पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।

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