चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं?

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चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं?

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट  ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस  जारी किया है। नोटिस में संसद से बनाए गए उस  कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब  मांगा गया है, जो  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त  को मुकदमे से जीवन  भर की छूट देता है। याचिका पर सुनवाई  करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। हम नोटिस  जारी कर रहे हैं। इस याचिका में चीफ  इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन  कमिश्नर (नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यकाल) बिल 2023 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य  कमिश्नरों को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और  क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दे दी है।

जजों को भी नहीं इस तरह की छूट 

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और  ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति नहीं दे सकता, जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वालों ने दूसरे सामान्य व्यक्तियों को नहीं दी थी।

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