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न अपील, न दलील फैसला ऑन द स्पॉट

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— मोबाइल कोर्ट ने गाँधी रोड पर नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों पर लगाया जुर्माना
— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुप्ता के मार्गदर्शन में कोर्ट लगाकर की गई कार्रवाई

ग्वालियर। न कोई अपील …. न कोई दलील ….. नियम तोड़ा है तो फिर भरो जुर्माना। नहीं तो वाहन हो जाएगा जब्त। कोर्ट से आकर छुड़ाना। कुछ इस तरह का सीन इन दिनों शहर की प्रमुख सड़कों पर देखने को मिल रहा है।
इस तरह की कार्रवाई से जहां नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों की परेशानी बढ़ गई है वहीं नियमों से चलने वाले लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं।

बात कुछ ऐसी है कि इन दिनों शहर के प्रमुख चौराहों व मार्गों पर न्यायाधीश सड़कों पर उतर कर कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता के मार्गदर्शन में गांधी रोड पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार मुजाल्दा के नेतृत्व में मोबाइल कोर्ट लगाया गया। मोबाइल कोर्ट द्वारा वाहन चेकिंग की गई और लापरवाही करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। जुर्माना राशि भरने में आनाकानी करने वाले वाहन चालकों के वाहन जब्त कर यातायात थाने भेजे गये, जिनको न्यायालय के माध्यम से चालान राशि जमाकर छुड़ाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
मोबाईल कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल यादव, सुश्री फाल्गुनी शर्मा, सुश्री श्वेता खरे, विवेक शर्मा, सुश्री ज्योत्सना ग्रेवियल, सुश्री अश्विनी गहलोत, यातायात प्रभारी व उनके दल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
वाहन चालकों पर लगाया जुर्माना
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मोबाईल कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया। इन वाहनों में टू व्हीलर और फोर व्हीलर शामिल हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार मुजाल्दा ने बताया कि यह कदम यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी मोबाइल कोर्ट का आयोजन समय-समय पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता के निर्देश पर किया जाएगा ताकि वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नागरिकों ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है।

Posted By : विजय पाण्डेय

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