SIR की डेडलाइन मिस कर दी? वोटर लिस्ट में क्या होगा असर, पूरा प्रोसेस यहां समझें

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SIR की डेडलाइन मिस कर दी? वोटर लिस्ट में क्या होगा असर, पूरा प्रोसेस यहां समझें

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के निर्देश पर देश के कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रहा है। 4 नवंबर 2025 को फॉर्म वितरण के साथ शुरू हुई इस प्रक्रिया का उद्देश्य है—

  • मतदाता सूची को अपडेट करना
  • फर्जी वोटरों की पहचान करना
  • नए योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ना
  • पुराने या गलत रिकॉर्ड्स को हटाना या सुधारना

BLO घर-घर जाकर वोटर्स की जानकारी का कन्फर्मेशन और करेक्शन कर रहे हैं। SIR ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा हो रहा है। 

अगर कोई SIR की डेडलाइन मिस कर दे तो क्या होगा?

आइए अब तीन अलग-अलग स्थितियों में इसका जवाब समझते हैं।

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1. BLO फॉर्म लेने नहीं आ पाया या आप घर पर नहीं मिले

BLO किसी भी मतदाता से फॉर्म इकट्ठा करने के लिए तीन बार तक प्रयास करता है।

यदि BLO आपसे संपर्क नहीं कर पाया, आप फॉर्म जमा नहीं कर पाएया वह घर नहीं पहुंच पाया। तो आपकी जानकारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं दिख सकती।

क्या इससे कोई तात्कालिक नुकसान होगा?

नहीं, इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन बाद में आपके पास एक वेरिफिकेशन नोटिस आ सकता है।

ऐसी स्थिति में क्या करें?

  • voters.eci.gov.in पर जाएं
  • ‘Fill Enumeration Form’ के तहत अपनी जानकारी ऑनलाइन सबमिट करें
  • BLO या ERO से संपर्क कर जानकारी अपडेट करवाएं
  • किसी भी सुधार के लिए Form 8 का इस्तेमाल करें

2. पुराने डेटा का इस्तेमाल हुआ या फॉर्म जमा ही नहीं हुआ

कुछ मामलों में—

  • आपका फॉर्म BLO को मिला ही नहीं
  • BLO ने 2002 जैसे पुराने SIR रिकॉर्ड इस्तेमाल कर लिए
  • आपकी डिटेल्स कन्फर्म नहीं हो पाईं

तब आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रह सकता है। ऐसी स्थिति में ERO खुद से जांच शुरू करता है और आपको नोटिस भेज सकता है। अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर शक हो (जैसे विदेशी नागरिक होने की आशंका), तो मामला सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत अधिकारियों को भेजा जा सकता है।

ऐसी स्थिति में क्या करें?

क्लेम-एंड-ऑब्जेक्शन पीरियड में अपना क्लेम सबमिट करें, नाम जोड़ने के लिए Form 6 भरें

डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी दें—

  • आधार
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पुराना वोटर ID

3. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद आवेदन किया

अगर आप 9 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी होने के बाद अपनी डिटेल अपडेट कराते हैं या नया नाम जुड़वाते हैं,

तो ERO आपके लिए एक हियरिंग निर्धारित करेगा।

इसमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ दिखाना होता है।

अगर आप हियरिंग में नहीं पहुंचे तो?

आपका नाम फाइनल लिस्ट से हट सकता है अगला चुनाव आने तक आप वोट करने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं

अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हुए?

आपका आवेदन मंज़ूर होगा और आपको नया वोटर ID मिल सकता है

इस स्थिति में क्या करें?

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर हियरिंग में पहुंचें

 BLO/ERO से परेशानी हो तो ईमेल करें complaints@eci.gov.in

एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें?

स्टेप बाय स्टेप आसान प्रोसेस

1. voters.eci.gov.in पर जाएं

2. ‘Fill Enumeration Form’ पर क्लिक करें

3. मोबाइल नंबर/EPIC नंबर डालें

4. अपना राज्य चुनें → EPIC नंबर डालें

5. अपना चुनावी डेटा देखें और वेरिफाइ करें

6. EPIC को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करें, अगर लिंक नहीं है, तो पहले Form 8 के जरिए लिंक करें

7. फिर से लॉगिन करें

8. एन्यूमरेशन फॉर्म भरें (पिछले SIR का डेटा दर्ज करें)

9. आधार-बेस्ड ई-साइन से सबमिट करें

10. सबमिट करते समय EPIC व आधार के नाम का मिलान जरूरी है

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