भिंड हाईवे विस्तार पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकारों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

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भिंड हाईवे विस्तार पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकारों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने भिंड हाईवे को 6 लेन बनाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने दोनों सरकारों को चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है।

भिंड जिले के ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सतीश जोशी द्वारा मार्च 2025 में दायर इस याचिका में कहा गया कि 2012 में निर्मित 108 किलोमीटर लंबे ग्वालियर-भिंड हाईवे पर रोज़ाना 16 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। बढ़ते दबाव के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है।

याचिका में हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर साधु-संतों और स्थानीय लोगों ने आंदोलन भी किए हैं। हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भी पक्षकार बनाया है और स्वीकृति की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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