मध्यप्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब बाइक चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का पालन न करने पर भारी-भरकम चालान भरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू किए गए इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों और दोपहिया वाहनों से होने वाली मौतों को कम करना है।
राज्य के पांच बड़े शहर—भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन—में पुलिस ने आज से विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। सिर्फ भोपाल में ही 18 चेकिंग पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, जहां सुबह से ही पुलिस टीमें लगातार वाहनों की जांच कर रही हैं। नियमों के उल्लंघन पर मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं।
ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में मध्यप्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों ने अपनी जान गंवाई। चिंताजनक बात यह है कि इन मौतों में से 53.8% हादसे दोपहिया वाहनों से जुड़े थे और 82% पीड़ितों ने हेलमेट तक नहीं पहना था। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने का फैसला लिया है।
नया नियम ओला-उबर जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी लागू रहेगा। 4 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना आवश्यक है। इससे न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है, बल्कि दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों और मौतों में भी कमी आएगी।
राज्य सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है।