अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दो पैन कार्ड और दस्तावेज़ों में गड़बड़ी के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद देशभर में यह सवाल चर्चा में है कि क्या सिर्फ दो PAN रखने पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है?
डुप्लीकेट PAN कार्ड रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना
आयकर विभाग के नियम साफ कहते हैं कि—
- एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक PAN Card रखने की अनुमति है।
- दो PAN कार्ड रखना कानूनी उल्लंघन (Violation) है।
Income Tax Act, 1961 की धारा 272B के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
लोग गलती से दूसरा PAN क्यों बनवा लेते हैं?
बहुत से लोग जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से दूसरा PAN बनवा लेते हैं PAN कार्ड खो जाने पर नया PAN बनवा लेना, नाम या पता बदलने पर दोबारा PAN बनवाना, एजेंट या डेटा एंट्री की गलती, तकनीकी त्रुटि, नियमों की जानकारी न होना, इनमें से कोई भी गलती आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है।
फिर आज़म खान और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा क्यों मिली?
कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जब आम लोगों पर सिर्फ 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है, तो इन्हें 7 साल जेल क्यों दी गई?
यह मामला सिर्फ दो PAN रखने का नहीं था, बल्कि—
- सरकारी दस्तावेज़ों में जालसाजी
- गलत जानकारी देना
- चुनावी लाभ के लिए धोखाधड़ी
- फर्जी दस्तावेज़ बनाना
दो PAN कार्ड रखना क्यों खतरनाक है?
आपका PAN आपकी वित्तीय पहचान है। यह हर जगह जरूरी है—
- बैंक खाता
- KYC
- टैक्स फाइलिंग
- लोन
- निवेश
- प्रॉपर्टी खरीद
दो PAN होने से ये समस्याएं हो सकती हैं
- आपके लेनदेन दो अलग-अलग PAN में रिकॉर्ड हो जाएंगे
- आयकर विभाग इसे संदिग्ध मान सकता है
- टैक्स रिटर्न गड़बड़ा सकता है
- TDS mismatch हो सकता है
- टैक्स रिफंड रुक सकता है
- बैंक लोन और KYC में दिक्कत
- जांच (Scrutiny) की संभावना बढ़ जाएगी
यानी यह केवल गलती नहीं, बल्कि बड़ा जोखिम है।
Income Tax Act क्या कहता है?
Income Tax Act, 1961 – Section 272B
- दो PAN कार्ड रखना गलत
- 10,000 रुपये का जुर्माना निश्चित
- धोखाधड़ी साबित होने पर IPC के तहत जेल भी संभव
अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो क्या करें?
घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत डुप्लीकेट PAN को सरेंडर कर सकते हैं। दो तरीके हैं—
1. NSDL की वेबसाइट से PAN सरेंडर करें
2. UTIITSL की वेबसाइट के जरिए सरेंडर करें
PAN सरेंडर कैसे करें? पूरा तरीका
1. NSDL या UTIITSL पोर्टल पर जाएं
2. Form 49A भरें
3. उसमें स्पष्ट लिखें—
- कौन सा PAN रखना है
- कौन सा PAN सरेंडर करना है
4. PAN की कॉपी और कवर लेटर अपलोड या सबमिट करें
5. आवेदन सबमिट करें
6. आपको एक Acknowledgement Receipt मिलेगी, जो प्रमाण है कि आपने डुप्लीकेट PAN सरेंडर कर दिया है।