सरकारी जमीन से हटाया गया बेजा कब्जा, हाईकोर्ट के आदेश का पालन
ग्वालियर के नयागाँव क्षेत्र में स्थित लगभग साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई है, को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के आदेश के तहत की गई, जिससे एक याचिकाकर्ता के लिए जमीन तक पहुँचने का रास्ता भी साफ हो गया है।
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर कार्रवाई
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश अनुसार, बुधवार को राजस्व विभाग की टीम और पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर पहुँची और मशीनों की सहायता से अवैध कब्जा हटवाया गया। यह जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप नयागाँव क्षेत्र में स्थित है और इसकी मार्केट वैल्यू लगभग ₹4 करोड़ आंकी गई है।
सर्वे नंबर और कानूनी प्रक्रिया
तहसीलदार घाटीगाँव अनिल कुमार नरवरिया ने जानकारी दी कि:
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यह जमीन सर्वे क्र. 199, 241, 239, 197 और 198 में दर्ज है
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अवैध कब्जे को हटाने के लिए विधिवत बेदखली आदेश पारित किया गया था
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अनावेदकों द्वारा कब्जा स्वेच्छा से नहीं हटाने पर राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार को बेदखली की कार्रवाई की गई
हाईकोर्ट के आदेश का निष्पादन
यह मामला तब उठा जब सतेन्द्र तिवारी ने माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी जमीन तक जाने का रास्ता खुलवाने की मांग की थी।
उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई, जिससे:
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न केवल सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई
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बल्कि सतेन्द्र तिवारी के लिए उनकी भूमि तक कानूनी रास्ता भी उपलब्ध हो गया