सुप्रीम कोर्ट ने एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया।
नई दिल्ली एएनआई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 जुलाई को शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की चल रही समीक्षा के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।
क्या कहा कोर्ट ने ?
न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की एक विशेष पीठ ने अपने आदेश में कहा, “सामान्य परिस्थितियों में हम इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे… व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर, 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं।“
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से किया था अनुरोध
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय मिश्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 26 जुलाई को केंद्र ने कोर्ट से अर्जी पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की आज की सुनवाई पर मंजूरी दी थी।
पहले कार्यकाल विस्तार को बताया था अवैध
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 जुलाई के फैसले में ईडी निदेशक संजय मिश्र के दो कार्यकाल विस्तार को अवैध करार देते हुए, उन्हें 31 जुलाई तक ही पद पर रहने का आदेश दिया था और सरकार से कहा था कि वह इस बीच नये ईडी निदेशक की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
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