अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) आपस में लिंक नहीं किया है, तो अब लापरवाही न करें। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक दोनों डॉक्युमेंट लिंक नहीं हुए, तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट (Inoperative PAN) कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर आपके हर वित्तीय लेनदेन पर पड़ेगा — चाहे टैक्स फाइल करना हो, बैंक में खाता खोलना हो या किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाना हो।
क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar लिंक करना?
आज के समय में पैन कार्ड हर वित्तीय काम का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करना हो, नया बैंक अकाउंट खोलना हो, बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन करना हो या किसी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री — हर जगह पैन कार्ड अनिवार्य है। अगर यह आधार से लिंक नहीं हुआ, तो यह अमान्य (Inactive) माना जाएगा, जिससे कई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।
अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने तय समय सीमा यानी 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसके बाद आप कई वित्तीय काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि:
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर सकेंगे।
- पहले से फाइल किया गया ITR इनवैलिड (Invalid) माना जाएगा।
- आपका टैक्स रिफंड (Tax Refund) अटक सकता है।
- बैंक अकाउंट्स पर लेनदेन की सीमा लग सकती है।
- बिना एक्टिव पैन के म्यूचुअल फंड, शेयर या SIP में निवेश नहीं कर पाएंगे।
- किसी भी बड़ी खरीदारी या इन्वेस्टमेंट पर अतिरिक्त TDS (Tax Deduction) लग सकता है।
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के मुताबिक, अगर आप डेडलाइन के बाद लिंक कराते हैं तो ₹1000 तक का जुर्माना (Penalty) भी देना पड़ सकता है।
घर बैठे ऐसे करें PAN-Aadhaar लिंक
अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप बिना किसी दिक्कत के ऑनलाइन लिंकिंग कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है:
1. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
2. होम पेज पर “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. अब अपना PAN नंबर, आधार नंबर और बाकी डिटेल्स दर्ज करें।
4. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करें।
5. OTP वेरिफिकेशन के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ऑफलाइन लिंक करने की सुविधा भी उपलब्ध
अगर आप ऑनलाइन लिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नजदीकी PAN सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी यह काम कर सकते हैं।
इसके लिए आपको ये दस्तावेज़ देने होंगे:
- पैन कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
- आधार कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
- एक एप्लिकेशन फॉर्म
फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद (Receipt) मिलेगी, जिससे आप आगे लिंकिंग की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
PAN-Aadhaar लिंक करने से पहले ये बातें जरूर जांचें
पैन और आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और जेंडर एक जैसे होने चाहिए। अगर कोई जानकारी गलत है, तो पहले उसे सुधार करवा लें, वरना लिंकिंग फेल हो जाएगी।
ऐसे करें चेक कि आपका PAN एक्टिव है या नहीं
आप अपने पैन का स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं:
1. https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
2. Quick Links में “Verify Your PAN” पर क्लिक करें।
3. अपना PAN नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरें।
4. OTP डालने के बाद सिस्टम बताएगा कि आपका PAN Active है या नहीं।
इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग पर बड़ा असर
अगर आपका पैन डिएक्टिवेट हो गया तो:
- शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, SIP जैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी।
- बैंक अकाउंट पर अतिरिक्त TDS कट सकता है।
- नया अकाउंट खोलना या लोन अप्रूवल पाना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए सबसे बेहतर है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले ही PAN-Aadhaar लिंकिंग पूरी कर लें, ताकि आपके टैक्स, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग से जुड़ा हर काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे।