बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। मतदान से पहले बड़ी संख्या में लोग इस सवाल को लेकर उलझन में हैं कि क्या वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य है? कई बार कार्ड खो जाता है या फिजिकल कॉपी उपलब्ध नहीं होती, ऐसे में मतदान केंद्र पर परेशानी हो सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोटिंग संभव है।
क्या बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट डाल सकते हैं?
हाँ, यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तब भी आप वोट डाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट (Electoral Roll) में दर्ज होना चाहिए। यदि आपका नाम सूची में मौजूद है, तो आप वोट देने के पात्र हैं, चाहे आपके पास EPIC कार्ड की फिजिकल कॉपी हो या न हो।
चुनाव आयोग हर मतदाता को एक यूनिक EPIC नंबर वाला वोटर कार्ड जारी करता है, लेकिन इसके खो जाने या न होने की स्थिति में भी आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयोग द्वारा मान्य किसी वैकल्पिक पहचान पत्र को दिखाना होगा।
किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डाल सकते हैं वोट?
चुनाव आयोग ने ऐसे 12 वैकल्पिक पहचान पत्र निर्धारित किए हैं, जिन्हें दिखाकर कोई भी मतदाता वोट दे सकता है। यानी, वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी आप इन दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं।
यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए बेहद राहत देने वाली है, जिनका वोटर कार्ड खो गया है या अभी तक उनके पास उसकी नई कॉपी नहीं है। इसलिए मतदान केंद्र पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हो और आपके पास वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक उपलब्ध हो। मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन दस्तावेज़ों के साथ बूथ पर पहुँचकर आसानी से वोटिंग कर सकते हैं।