मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया हर साल की जाने वाली सीधी भर्ती का नियम
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पांच साल में प्रदेश में ढाई लाख पदों सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि, इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा और सभी सीधी भर्ती होंगी। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर को लेकर वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं।
वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर 2022 को जारी आदेश में 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है। जिसमें पदों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन पदों की भर्ती को निरस्त नहीं किया गया है।
अब ये भर्तियां नहीं होंगी निरस्त
वित्त विभाग ने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि, 16 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 को जारी किए गए सर्कुलर में निकाली गई भर्तियों में से ऐसे रिक्त पदों पर जिन विभागों ने 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्तियां कर दी हैं, वह निरस्त नहीं मानी जाएंगी। इसके साथ ही सीधी भर्ती के जिन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही संबंधी पत्र कर्मचारी चयन मंडल और एमपी पीएससी या अन्य भर्ती संस्था को भेजे गए हैं या नियुक्ति की जा चुकी है पर कार्यभार ग्रहण करना शेष है तथा परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। ऐसी भर्ती भी निरस्त नहीं मानी जाएगी।
50 पद रिक्त तो यह फॉर्मूला लागू होगा
वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कैडर (संवर्ग) जिनमें रिक्त पदों की संख्या एक से 50 तक ही है, उनकी पद पूर्ति दो चरणों में की जाएगी यानी 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 और बाकी 50 प्रतिशत पद वित्त वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे।
539