भारत सरकार ने 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट की जगह भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया है। इसमें झूठी जानकारी देने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है।
नई दिल्ली। देश के एविएशन सेक्टर की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 90 साल पुराने एयरक्राफट एक्ट 1934 को बदलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने बिल पेश कर दिया है। इसका नाम भारतीय वायुयान विधेयक-2024 रखा है। इसमें हॉक्स कॉल यानी झूठा टेलीफोन करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाते हुए दो साल तक कैद या एक करोड़ का जुर्माना या फिर दोनो सजाएं एक साथ देने का प्रावधान रखा गया है।
21 संशोधन- 90 साल पुराने एयरक्राफट एक्ट में अभी तक 21 बार संशोधन हुए हैं। केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नया बिल भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला होगा। हालांकि संसद में इस बात पर विपक्ष ने आपत्ति जताई कि इसका नाम केवल हिन्दी में क्यों रखा गया है। यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। जवाब में नायडू ने कहा, हम अपनी पहचान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
बिल में कहा गया है कि एयरपोर्ट के दस किलोमीटर के दायरे में कोई जानवर काटता है, खाल उतारता है या फिर ऐसी गंदगी का कारण बनता है जिससे एयर टै्रफिक पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ सकता है तो उसके खिलाफ भी तीन साल तक की कैद और एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।