प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला… लव जिहाद के आरोपी का अब बचना होगा मुश्किल…जिंदगी भर काटनी होगी जेल में सजा
एजेंसी : नाम बदलकर या फिर अपना धर्म बदलकर छल कपट या बलपूर्वक कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। अब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद के लिए आरोपियों को अब उम्रकैद की सजा होगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकर ने इस कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा दी है।
अभी तक यह था प्रावधान
लव जिहाद के मामालों में अभी तक अधिकतम 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना तय था। धर्मपरिवर्तन के लिए विदेशी फंडिग में अब सात से 14 साल तक की सजा और कम से कम 10 लाख रुपए तक जुर्माना भरना होगा। कानून में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह यह है कि अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामले में केस दर्ज करवा सकेगा। अभी तक पीड़ित व्यक्ति, उसके परिजन अथवा करीबी रिश्तेदार की ओर से ही केस दर्ज कराने की व्यवस्था थी। जानकारों का कहना है कि इस कानून के लागू होने के बाद लव जिहाद के मामलों में कमी आएगी।
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