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प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने से रोकने पर एससी ने सुनाया फैसला

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— लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि मोदी चुनावी रैलियों में नफरत भरे भाषण दे रहे हैं। इस कारण उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। कोर्ट ने याचिका पर …….

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि चुनावी रैलियों में मोदी ने नफरती भाषण दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव न लड़ने दिया जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग से जुड़ी याचिका भी कोर्ट ने खारिज की।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान विशेष रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषणों को संबोधित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता को झटका : प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ने से रोको क्योंकि… याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। साथ ही चुनाव आयोग से जुड़ी एक याचिका को भी खारिज कर दिया।

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