देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 37 कर दी गई है यानी अब मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में 38 जज शामिल होंगे।
द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी से पहले 5 मई 2026 को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी मिल गई थी। यह बदलाव संविधान के आर्टिकल 124 (1) के तहत लिया गया है जिसमें संसद के जजों की संख्या तय होती है
केंद्रीय कानून मंत्री का क्या कहना है ?
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा “राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को लागू करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने की घोषणा की है, जिसने “सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956″ में और संशोधन किया है।”
The President is pleased to increase the Judge strength of the Supreme Court from 33 to 37 Judges (Excluding the Chief Justice of India) by promulgating The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, which has further amended the “Supreme Court (Number of Judges)…
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) May 16, 2026