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निर्देश : रैली, जुलूस और सभा के लिए लेनी होगी अनुमति

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कलेक्टर ने जुलूस निकालने के संबंध में लागू की धारा 144
ग्वालियर। विधान सभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सख्त हिदायत देते हुए धारा 144 के तहत विभिन्न आदेश जारी किए हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई उलंघन करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने चुनावी प्रचार-प्रसार के लिये राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आम सभा, जुलूस व रैली निकालने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्रवाई की जायेगी। जिले में विधानसभा आम निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से यह आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आयोजकों को क्षेत्रीय पुलिस थाना को न्यूनतम दो दिन पूर्व अग्रिम सूचना देकर आमसभा, रैली व जुलूस की अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही पैदल जुलूस या जुलूस की शक्ल में मोटर साइकिल रैली आदि निकालने से पहले संबंधित राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी को यह तय करना होगा कि जुलूस किस समय शुरू होगा व किस समय तक समाप्त होगा। जुलूस के शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति स्थल भी पहले से तय करना होगा।
आयोजक जुलूस को प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे। साथ ही जुलूस का इन्तजाम इस प्रकार करना होगा, जिससे यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न न हो। यदि जुलूस लम्बा हो तो टुकड़ों में संगठित करना होगा। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि जुलूस सड़क के बाई ओर चले और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाए। जुलूस में शामिल लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।
जुलूस में शामिल लोगों पर राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों का पूर्ण नियंत्रण रहना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का समर्थन कदापि न हो। एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालने की स्थिति में अपर जिला मजिस्ट्रेट अनुमति जारी करेंगे।़

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