कार में पटाखों से लगी आग? ऐसे मिलेगा बीमा क्लेम, जानें पूरा प्रोसेस

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कार में पटाखों से लगी आग? ऐसे मिलेगा बीमा क्लेम, जानें पूरा प्रोसेस

त्यौहारी सीजन में खुशियों के बीच कई बार हादसे भी हो जाते हैं। दिवाली और छठ जैसे पर्वों के दौरान पटाखों से आग लगने की घटनाएं आम हैं। अक्सर गाड़ियों में पटाखों की चिंगारी या रॉकेट गिर जाने से आग लग जाती है और वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो जाते हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह उठता है कि क्या बीमा कंपनी इस नुकसान की भरपाई करेगी और क्लेम का प्रोसेस क्या है?

क्या बीमा कवर करेगा पटाखों से लगी आग?

अगर आपके वाहन का बीमा कंप्रेहेंसिव पॉलिसी (Comprehensive Insurance Policy) के तहत है, तो पटाखों से लगी आग में हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। लेकिन यदि आपके पास केवल थर्ड-पार्टी बीमा है, तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह केवल दूसरों को हुए नुकसान को कवर करता है, आपकी गाड़ी को नहीं।

बीमा क्लेम करने का सही प्रोसेस

1. पुलिस को तुरंत सूचना दें

  • आग लगने के तुरंत बाद नजदीकी थाने में जाकर FIR दर्ज कराएं।
  • इसमें घटना का समय, तारीख और आग लगने का कारण स्पष्ट लिखवाएं।
  • FIR बीमा क्लेम प्रक्रिया के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है।

2. बीमा कंपनी को सूचित करें

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  • FIR दर्ज कराने के बाद बीमा कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।
  • अधिकतर कंपनियां 24 से 48 घंटे के भीतर केस दर्ज कर लेती हैं।
  • जितना जल्दी आप सूचना देंगे, उतना आसान क्लेम मिलेगा।

3. फोटो और वीडियो सबूत जुटाएं

  • घटना स्थल और गाड़ी की जलती या जली हुई तस्वीरें व वीडियो लें।
  • ये विजुअल सबूत बीमा कंपनी को नुकसान का आकलन करने में मदद करेंगे।

4. सर्वेयर को जानकारी दें

  • बीमा कंपनी एक सर्वेयर भेजेगी जो नुकसान का निरीक्षण करेगा।
  • वह यह भी जांचेगा कि आग वास्तव में पटाखों से लगी है या नहीं।
  • सर्वेयर को FIR, फोटो, वीडियो और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।

5. जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें

क्लेम प्रक्रिया पूरी करने के लिए आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जाते हैं:

  • बीमा क्लेम फॉर्म (भरा हुआ)
  • FIR की कॉपी
  • वाहन की RC
  • ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
  • बीमा पॉलिसी के कागजात
  • घटना की तस्वीरें और वीडियो

क्लेम के बाद मरम्मत कैसे होगी?

  • अगर आप बीमा कंपनी के नेटवर्क गैरेज में गाड़ी ले जाते हैं, तो मरम्मत का खर्च सीधे बीमा कंपनी वहन करेगी।
  • गैर-नेटवर्क गैरेज में मरम्मत कराने पर आपको पहले भुगतान करना होगा, बाद में बिल जमा करने पर बीमा कंपनी पैसे लौटाएगी।

किन बातों का रखें ध्यान?

  • क्लेम तभी मिलेगा जब पॉलिसी एक्टिव और वैलिड हो।
  • जानकारी छिपाने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
  • सर्वेयर की जांच से पहले मरम्मत शुरू न करें।
  • भविष्य में जोखिम से बचने के लिए गाड़ी पटाखों वाले इलाकों से दूर पार्क करें।

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